कटनी :अवमानक खाद्य पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित, माधवनगर स्थित शंकर लखानी के खाद्य प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान मौके पर विहित खाद्य पंजीयन खाद्य विक्रय हेतु नहीं पाया गया।

 


अनावेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपने पक्ष में कोई जवाब प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया। आदेश की कार्यवाही के दौरान विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक और मानक अधिनियम 2006 की धाराओं का उल्लंघन पाए जाने तथा लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दंडित होने के कारण मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत अनावेदक शंकर लखानी पुत्र बच्चूमल लखानी को अवमानक खाद्य पदार्थ लूज खोवा का विक्रय करने पर 25 हजार रुपये तथा बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य पदार्थों का कारोबार करने पर 10 हजार रुपये कुल 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


     उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा मे दौनो खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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