नगरीय सीमांतर्गत लगे अनाधिकृत होर्डिंग को हटाने निगमायुक्त ने किया 17 सदस्यीय विशेष दल का गठिन
अधिकारियों को दायित्व प्रदान कर 27 मई से कार्यवाही करने दिए निर्देश
कटनी- मध्यप्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 एवं सम्पत्ति विरूपण नियम 3 के तहत नगरीय सीमांतर्गत शासकीय निजी भूमि एवं सम्पत्तियों में लगे अनाधिकृत पोस्टर बैनर होर्डिंग फ्लैक्स अपराध की श्रेणी में आने के कारण उन्हें बलपूर्वक हटाने एवं जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जाना है।
निगमायुक्त नीलेश दुबे ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर नगरीय सीमांतर्गत लगे अनधिकृत होर्डिंग्स को 27 मई से प्रतिदिन प्रातः से प्रचलित नियमों के परिपेक्ष्य में हटने की कार्यवाही सुनिश्चित करने विशेष दल का गठन किया है।
गठित दल को सौंपे दायित्व
निगमायुक्त श्री दुबे द्वारा जारी आदेश में सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक एवं प्रभारी सहायक यंत्री सुनील सिंह को म.प्र. आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत नगर की अनाधिकृत होर्डिंग्स को हटाने संबंधी संपूर्ण कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जबकि अश्विनी पांडे योगेश पवार विनोद सिंह बाबूलाल रजक एवं सनीश रजक को अनाधिकृत होर्डिंग चिन्हित कर सूचीबद्ध करते हुए गठित दल के साथ होर्डिंग हटवाने की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
इसके अतिरिक्त प्रभारी सहायक यंत्री अनिल जायसवाल और उपयंत्री संजय मिश्रा एवं जे.पी.सिंह बघेल को स्थल पर उपस्थित रहकर होर्डिंग हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए है। निगमायुक्त श्री दुबे ने कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण प्रभारी को अतिक्रम दस्ते के साथ उपस्थित रहने जेसीबी वाहन एवं ट्रैक्टर ट्रॉली उपलब कराने के साथ ही वेल्डिंग मशीन कटर सहित मौके पर
उपस्थित रहकर होर्डिंग पर कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है।
पूर्व में भी दी जा चुकी सूचना
उल्लेखनीय है कि निगम प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि भवन एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि-भवन पर तथा अन्य स्थानों पर बिना अनुमति के स्थापित विज्ञापन फलक को 03 दिवस के अंदर स्वतः अलग करने हेतु समय-समय पर आम सूचना द्वारा सूचित किया गया है। परन्तु संबंधितों द्वारा बिना अनुमति के लगाई गई होर्डिंगों को नहीं हटाया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में नगर निगम द्वारा स्वयं ही विशेष दल के माध्यम से अनधिकृत होर्डिंग्स हटाने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही में आने वाले संपूर्ण व्यय की क्षतिपूर्ति भूमि, भवन स्वामी से वसूल की जावेगी।
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