जिले में 2 अक्टूबर को रहेगा शुष्क दिवस, मदिरा का क्रय-विक्रय व परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित

 जिले में 2 अक्टूबर को रहेगा शुष्क दिवस, मदिरा का क्रय-विक्रय व परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित



कटनी – कलेक्टर  आशीष तिवारी ने महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर 2025) के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन जिले के सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-2, एफएल-3, एफएल-4 एवं वाईन शॉप लायसेंस परिसरों पर मदिरा का क्रय, विक्रय और परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।


जारी आदेश के अनुसार, सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-2, एफएल-3, एफएल-4 तथा वाईन शॉप (अम्वी वाईन आउटलेट सहित) को 1 अक्टूबर 2025 की रात 11:30 बजे से 3 अक्टूबर 2025 की सुबह 8:30 बजे तक पूर्णतः बंद रखा जाएगा।


कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की मदिरा बिक्री या परिवहन किया जाना कानूनन वर्जित होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


महात्मा गांधी जयंती पर हर वर्ष की तरह इस बार भी जिलेभर में शांति एवं संयम बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

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