*कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी के द्वारा दिए गए आदेश की नियमों की उड़ रही धजिया....*
शातिर पटाका व्यापारी कच्चा बिल रसीद बनाकर कर रहे टेक्स चोरी हो रहा राजस्व नुकसान और ना ही किसी भी पटाखा दुकानो में उपलब्ध अग्निशामक यंत्र
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कटनी : कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी के द्वारा दिए गए आदेश की नियमों की उड़ रही धजिया...
शातिर पटाका व्यापारी कच्चा बिल रसीद बनाकर कर रहे टेक्स चोरी हो रहा राजस्व नुकसान और ना ही किसी भी पटाखा दुकानो में उपलब्ध अग्निशामक यंत्र, जानकारी के अनुसार हम आपको बता दे कि कटनी जिला प्रशासन द्वारा पटाखा व्यापारियों के चिन्हित की गईं स्थलो में सज गईं पटाखे की दुकाने और इस दीपावली पर्व में कटनी जिला प्रशासन द्वारा कटनी शहर, ग्रामीण क्षेत्र के हर नागरिक हो या व्यापारी उनको जिला प्रशासन के बनाये गए कुछ नियमों सर्तो के आधार पर आदेश जारी किये गए है वह कुछ इस प्रकार है।
👇 *कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी (म0प्र0)*
क्रमांक / 18411/आर डी एम/अ.कले./2024
कटनी, दिनांक-28/10/2024
आदेश
म.प्र. शासन, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 2740/1658761/2023/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 26.10.2023 में दिये गये निर्देश तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(C) No. 728/2015 श्री अर्जुन गोपाल एवं अन्य विरुद्ध केंद्र सरकार एवं अन्य में जारी दिनांक 29.10.2021 के परिपालन में व क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 22.10.2024 के द्वारा प्राप्त वायु गुणवत्ता (Moderate) रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुये मैं साधना कमलकांत परस्ते, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कटनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कटनी जिले में निम्नलिखित पटाखे एवं गतिविधियां प्रतिबंधित करता/करती हूँ -
1.निम्नानुसार श्रेणी के पटाखों के क्रय-विक्रय, भण्डारण, परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा-
(1) पटाखे जिनके निर्माण में Barium Salt का उपयोग किया गया है।
(ii) लडी जुडे हुये पटाखे /Series firecrackers से बने पटाखे।
(iii) पटाखे की तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 DB (AI) अथवा 145 DB (C) pk से अधिक हो।
(iv) पटाखे जिनके निर्माण में antimony lithium, mercury, arsenic, lead, stronium chromate का उपयोग किया गया हो।
पटाखों का ई-कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा आनलाइन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
3. त्यौहार के अवसर पर निम्न अनुसार पटाखा चलाना प्रतिबंधित रहेगा
(1) शांत क्षेत्र (silence zone) अर्थात अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ केंद्र, शिक्षण संस्थान,
न्यायालयों, धार्मिक स्थल आदि से 100 मीटर दूरी तक। ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों पर रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
(ii) फटाकों के जलने के उपरांत बचे हुये कागज के टुकडे एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। अतः फटाकों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जायें जहा पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेय जल स्त्रोत के प्रदूषित होने की संभावना हो। अतः फटाकों के जलने के उपरांत बचे हुये कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाये तथा नगर निगम के सफाई अमले को सौंपा जाये। नगर पालिका निगम/नगर परिषद इस संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन सुनिश्चित करे।
यह आदेश सर्व साधारण से संबंधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपतियां प्राप्त की जा सकती है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। एक पक्षीय से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष आपति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। आदेश के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 153 (2) के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि, आदेश की सूचना समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जनसामान्य को अवगत करावे। जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा समस्त थाना प्रभारी राजस्व अधिकारी/ग्रामीण/शहरी निकायों के सक्षम अधिकारी अपने अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित कर सामान्यजन एवं संबंधितों को आदेश की जानकारी प्रदान करें।
इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश आज दिनांक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित। /10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी
28/10
(साधना कमलकांत परस्ते)
अतिरिकुँद्ध जिला दण्डाधिकारी
पृ.क्रमांक / 18412/आर डी एम/अ.कले./2024
कटनी, दिनांक-28/10/2024
प्रतिलिपिः
1. 2. सचिव, म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ। सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला मजिस्ट्रेट कटनी की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, कटनी की ओर सूचनार्य एवं अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.10.2021 कंडिका 2 अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी की ओर सूचनार्थ।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटनी/बहोरीबंद/दीमरखेडा/विजयराघवगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आपके क्षेत्रांतर्गत प्रत्येक पटाखा व्यवसायी से स्व घोषणा पत्र प्राप्त कर स्थल का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार जांच करे। तथा कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करे।
09 क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला कटनी की और सूचनार्थ। आप पुलिस विभाग के सहयोग से पटाखो का सैंपल लेकर नियमानुसार परीक्षण करे तदोपरांत परीक्षण रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करे।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी कटनी की और सूचनार्थ।
11. श्रम पदाधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ।
12. पुलिस कंट्रोल रूम कटनी की ओर सूचनार्थ।
13. जिला जन संपर्क अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ एवं नियमानुसार आदेश का प्रचार प्रसार कराने हेतु प्रेषित।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
KATNI (M. P.)
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*जिला प्रशासन के द्वारा जारी किये गए आदेश का उलंगन धीरे धीरे आ रहे सामने*
एक तरफ शातिर पटाखा व्यापारी राजस्व हानि कर कच्चा बिल बनाकर पटाखा का व्यापार कर रहे और वही पटाखा के व्यापार में इतने लीन हुए व्यापारी खुद तो बारूद की ढेर में बैठे कर रहे व्यापार लेकिन किसी भी व्यापारी ने अपने पटखा दुकान लगाने से पहले अग्निशामक यंत्र रखना जरूरी नहीं समझा।
अगर अब हम बात करे कटनी जिला प्रशासन अमले की तो ऐसा क्या जाँच कर रहा कटनी जिला प्रशासन का अमला जो उनको कोई कमियाँ नजर नहीं आ रही या फिर वह सब देखकर अनदेखा कर रहे है?
*कटनी मिडिया का जिला प्रशासन है सवाल?*
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