कटनी -साधना परस्ते द्वारा जारी आदेशानुसार दीपावली त्यौहार में सभी पटाखा विक्रेताओं को निर्धारित मापदंड अनुसार पटाखा दुकानों का आवंटन तथा दुकानों तक समुचित व्यवस्था करनें के साथ ही सुरक्षा एवं व्यवस्थित आवागमन के चलते शहर के मध्य स्थित व्यस्त मार्गाे घनी आबादी क्षेत्रों पर पटाखों की दुकान नहीं लगानें के निर्देश दिए है। दीपावली त्यौहार पर प्रतिबंधित चाइनिज पटाखों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित लगानें तथा चाइनिज पटाखों के संबंध में जांच कर चाइनिज पटाखे दुकान पर पाये जाने पर जप्त कर राजसात एवं दण्डात्मक कार्यवाही करनें के निर्देश दिए है।
दीपावली एवं धनतेरस त्यौहार के कारण शहर में अत्याधिक भीड को दृष्टिगत रखते हुए बड़े वाहनों की मेन बाजार में आने-जाने पर पूर्णतः रोक लगानें तथा बहुत अधिक ध्वनि वाले तथा रात्रि 10 बजे के बाद फटाखे चलाने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैआतिशबाजी फुटकर विक्रय हेतु जारी अस्थाई लायसेंस 15 दिवस की अवधि में पटाखा दुकानों में लगाये जाने हेतु सुरक्षा मापदण्डों की जांच करनें बिना लायसेंस एवं निर्धारित स्थान पर पटाखा दुकान लगाये जाने पर दुकान को हटाया जाकर व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करनें के निर्देश दिए है। इसके साथ ही चिन्हित स्थानों में पटाखे के दुकानों के आस- पास साफ-सफाई, आवागमन हेतु उपयुक्त मार्ग, विद्युत, पेयजल तथा फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था करने व पटाखा दुकानदारों को आवश्यक अग्निशमन फायर यंत्र एवं अन्य सामग्री रखना स्वयं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
अधीक्षण यंत्री विद्युत को विद्युत व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करनें, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित स्थल पर ही गणेश-लक्ष्मी मूर्ति का विक्रय किये जाने, फूलमाला तथा दिया व प्रसाद का विक्रय करनें के निर्देश दिए है जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न हो।
ऐसे पटाखे जिनके निर्माण मे बेरियम साल्ट का उपयोग किया गया हो का क्रय-विक्रय, भण्डारण, परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा लड़ी जुडे हुए पटाखे फायर क्रेकर्स से बने पटाखे, ऐसे पटाखे की जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी से अधिक हो तथा ऐसे पटाखे जिनके निर्माण में एंटीमनी लीथीयम, मर्करी, अर्सेनिक लीड स्ट्रोनियम क्रोमेट का उपयोग किया गया हो का उपयोग प्रतिबंधित रहेंगा।
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