कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस : अवमानक खोवा का संग्रहण एवं विक्रय करने पर सरावगी कमीशन एजेंट सिल्वर टॉकीज रोड स्थित सरावगी कमीशन एजेंट के संचालक गिरीश कुमार सरावगी पिता वृन्दावन सरावगी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया,प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है। इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ लूज खोवा का संग्रहण और विक्रय करने पर सिल्वर टॉकीज रोड स्थित सरावगी कमीशन एजेंट के संचालक गिरीश कुमार सरावगी पिता वृन्दावन सरावगी निवासी जालपा देवी वार्ड पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों एवं प्रावधानों के तहत 20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
पूरा मामला -खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश साहू द्वारा 6 मार्च 2023 को खाद्य प्रतिष्ठान सरावगी कमीशन एजेंट के निरीक्षण के दौरान मौके पर विक्रय हेतु खाद्य सामग्री खोवा अलग- अलग डलियों में संग्रहण कर रखा जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान खोवे की गुणवत्ता में शंका होने पर खोवे का नमूना जाँच हेतु लिये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर संक्षिप्त पंचनामा बनाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया व सही होने पर विक्रेता तथा गवाह के हस्ताक्षर कराये गए।
अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खोवे के नमूने का जाँच प्रतिवेदन संलग्न कर सूचित किया कि उक्त नमूना मिथ्याछाप है। कार्यालय अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नमूने के जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित करते हुए खाद्य कारोबार कर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम के तहत खोवे के नमूने के एक भाग को निर्दिष्ट प्रयोगशाला में जांच विश्लेषण हेतु भेजे जाने की अपील किये जा सकने के संबंध में सूचित किया गया। प्रकरण में खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा किया गया उल्लंघन केवल जुर्माना से दंडित है। अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवश्यक विवेचना कर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध समस्त मूल तथा अन्य दस्तावेज अभियोजन की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिसपर कार्यालय अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रेषित करते हुये प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को सुनवाई हेतु आहूत किये जाने पर अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर अपने जवाब में जानकारी के अभाव में उक्त खोवा का विक्रय किया जाना स्वीकार किया जाकर उनके द्वारा किसी भी तरह की मिलावट खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं किये जाने की बात कही जाकर क्षमा मांगते हुए भविष्य में उनके द्वारा ऐसे खाद्य पदार्थ का विक्रय नहीं करने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करने एवं प्रयोगशाला के नमूने के जांच प्रतिवेदन अनुसार लूज खोवे का नमूना अवमानक पाये जाने पर अनावेदक को दोषी पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का उल्लंघन होने पाये जाने पर दंड का भागीदार पाया गया।
उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती साधना परस्ते द्वारा अनावेदक सिल्वर टॉकीज रोड स्थित सरावगी कमीशन एजेंट के संचालक गिरीश कुमार सरावगी पिता वृन्दावन सरावगी निवासी जालपा देवी वार्ड को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ खोवे का संग्रहण एवं विक्रय किए जाने के कारण राशि 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। अनावेदक को उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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