बाल का अधिकारी आरटीई के तहत अशासकीय शालाओं की मान्यता के लिए समय सारिणी जारी


 कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस :बाल का अधिकारी आरटीई के तहत अशासकीय शालाओं की मान्यता के लिए समय सारिणी जारी

आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी,जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने जानकारी देकर बताया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त अशासकीय शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल संचालन किया जा सकता है। इसके लिए अधिनियम की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 (संशोधित नियम 06 जनवरी 2023) के अनुसार मान्यता के लिए प्रावधान किये गये है।


  अशासकीय संस्थाओं, शालाओं के संचालक द्वारा स्वयं आरटीई एमपी मोबाइल एप का उपयोग करते हुए मान्यता नवीनीकरण, नवीन मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा साथ ही आवेदन करने के लिए अशासकीय शाला भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों को जियो टैग फोटो अपलोड करने के साथ ही आरटीई के मान एवं मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है। अशासकीय स्कूल के संचालक द्वारा स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन करते समय जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण सजगता के साथ सम्पन्न किया जाये।


*समय सारिणी*


जिले में संचालित कक्षा 8 तक के समस्त प्राइवेट स्कूलों के नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण आवेदन के लिए सत्र 2025-26 में जारी किए जाने वाली मान्यता के लिए समय सारिणी जारी की गई है। अशासकीय स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन के लिए 23 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक करना है। विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करने के लिए अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्यदिवस के अंदर करना है। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण के लिए अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025 एवं बीआरसीसी द्वारा स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन अग्रेषित करने के लिए 10 कार्य दिवस के अंदर करना है। कलेक्टर के समक्ष अपील करने के लिए जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 30 दिवस तक संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा करना है। कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण के लिए स्कूल के अपील आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस तक करना है एवं आयुक्त, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र को द्वितीय अपील के लिए कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिवस तक करना हैै।


    उन्होंने समस्त अशासकीय विद्यालयों तथा पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट की ओर उक्त निर्देश तथा संदर्भित पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया है कि वर्णित दिशा निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन करें तथा नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन निर्दिष्ट समय सीमा 23 जनवरी 2025 तक पूर्ण करें।

Post a Comment

Previous Post Next Post