शहर में प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश



कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस : उपखंड मजिस्ट्रेट कटनी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा वर्तमान में आयोजित माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं केन्द्रीय शिक्षा मण्डल द्वारा बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं के पेपर छूटने पर अचानक शहर में यातायात दबाव बढ़ने एवं वाहन दुर्घटना होने एवं जनहानि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए शहर में चाका-बायपास, पीरबाबा-बायपास, जुहला बायपास तथा पन्ना मोड से भारी वाहन एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिदिन, प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश 2 मार्च से 25 मार्च 2025 तक प्रभावशील रहेगा।


विदित हो कि पूर्व में यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा जारी आदेशानुसार कटनी शहर में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नो एन्ट्री में भारी वाहनों के प्रवेश पर छूट गई थी। किंतु वर्तमान में आयोजित परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

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