निगमायुक्त नीलेश दुबे ने गठित किया वसूली दल,लक्ष्यानुसार वसूली किए जाने के दिए निर्देश



कटनी: मध्यप्रदेश शासन के अनुसार नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर, जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के मात्र अधिभार (सरचार्ज) में दी गई छूट को दिनाँक 25 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक जारी रखते हुये अधिक से अधिक बकाया राशि वसूल किया जाना है।


            जिसके अनुपालन में निगमायुक्त नीलेश दुबे ने वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति तक नगर निगम सीमान्तर्गत वार्ड क. 01 से 45 तक के सभी बकायादारों से प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये बकाया राशि जमा कराने हेतु दल प्रभारी बनाते हुए वसूली दल का गठन किया है।


श्री दुबे ने गठित दल के अधिकारी,कर्मचारी को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ आपस में समन्वय बनाते हुए प्रतिदिन वार्डों का भ्रमण कर बकायादारों से अधिक से अधिक सम्पर्क करते हुये बकाया सम्पत्तिकर,जलकर राशि जमा कराने एवं सभी दल प्रभारियों को वसूली कराये जाने के निर्देश दिए हैं।


साथ ही वसूली कार्य में किसी प्रकार की समस्या आने पर राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक से सम्पर्क करते हुये समस्या का त्वरित निराकरण कराये जाने के भी निर्देश दिए हैं।

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