कटनी - शासकीय प्राथमिक शाला भदनपुर संकुल शासकीय उ.मा.वि. बड़गांव विकासखण्ड रीठी के प्राथमिक शिक्षक श्री राकेश जैन द्वारा विगत तीन माह में मात्र 3 दिवस ही शाला में उपस्थित रहने तथा शेष दिवसों में शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की शिकायत को सही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री पीपी सिंह ने प्राथमिक शिक्षक राकेश जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री सिंह ने यह निलंबन की कार्यवाही प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रकरण की जांच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रीठी के प्रतिवेदन पर की है।
जांच अधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रीठी के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री राकेश जैन, प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला भदनपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की सत्यता पाए जाने पर कार्यालयीन पत्र द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रतिवाद चाहा गया। जो संतोषप्रद नही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (1), (2) एवं (3) के विपरीत होकर लापरवाही एवं गंभीर कदाचरण प्रमाणित होने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम ष्9ष् के प्रावधान अनुसार श्री राकेश जैन, प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला भदनपुर संकुल शासकीय उ.मा.वि. बड़गांव विकासखण्ड रीठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।।
निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद नियत किया जाता है, निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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