एसडीएम कटनी ने फर्म सेठ ट्रेडिंग कम्पनी को जारी फल सब्जी अढा़तिया की अनुज्ञप्ति को किया निलंबित



 एसडीएम कटनी ने फर्म सेठ ट्रेडिंग कम्पनी को जारी फल सब्जी अढा़तिया की अनुज्ञप्ति को किया निलंबित


कटनी।एस डी एम कटनी एवं कृषि उपज मंडी के भार साधक अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्रा ने फर्म सेठ ट्रेडिंग कम्पनी प्रोप्राइटर नितिन कुमार गुप्ता पिता  प्रेम कुमार गुप्ता को फल सब्जी अढा़तिया की पूर्व में जारी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।


एस डी एम कटनी प्रदीप मिश्रा ने बताया कि इस जारी अनुज्ञप्ति को  लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होकर लायन आर्डर की परिस्थितियां निर्मित होने की वजह से अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है। भार साधक अधिकारी प्रदीप कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 33 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेश तक फर्म की अनुज्ञप्ति निलम्बित कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।



Post a Comment

Previous Post Next Post