*बंधी के रोजगार सहायक राजकुमार वेन शासकीय कार्यों से विरत, मिलेगा आधा पारिश्रमिक* *वित्तीय अनियमिता पाए जाने पर जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने की एक और बड़ी तथा कड़ी कार्यवाही* राजकुमार वेन द्वारा स्वयं अपने पिता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया था।

 *बंधी के रोजगार सहायक  राजकुमार वेन शासकीय कार्यों से विरत, मिलेगा आधा पारिश्रमिक* 


*वित्तीय अनियमिता पाए जाने पर जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने की एक और बड़ी तथा कड़ी कार्यवाही*


राजकुमार वेन द्वारा स्वयं अपने पिता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया था।



कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस /आशीष कुमार : जिला पंचायत की सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत बंधी धूरी के ग्राम रोजगार सहायक श्री राजकुमार वेन के विरुद्ध एक और बड़ी तथा कड़ी कार्रवाई कर शासकीय कार्यों से विरत कर, जनपद पंचायत बहोरीबंद कार्यालय में संलग्न करते हुए 50% पारिश्रमिक भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है की सुश्री कौर ने लापरवाह एवं वित्तीय अनियमिता बरतने वाले लोकसेवकों को नहीं बख्शने के सम्बन्ध में समय-समय पर अधिकारियों को निर्देशित किया है।


*जनपद पंचायत बहोरीबंद के सीईओ के प्रस्ताव पर हुई कार्रवाई*


आपको बता दें कि जनपद पंचायत बहोरीबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के मुताबिक श्री झाई लाल नाई का आवास निर्माण होना नहीं पाया गया, श्री राजकुमार वेन द्वारा स्वयं अपने पिता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया था। इनके द्वारा ग्राम पंचायत सलैया फाटक में पदस्थी के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत तीन आवासों को नियम विरुद्ध स्वीकृति प्रदान कर पूर्व से बने हुए आवासों का जियो टैग किया गया। जिसमें एक आवास की मजदूरी की राशि 1,35000 रुपये के मान से तीन आवासों की कुल राशि चार लाख पांच हजार रुपए की वित्तीय अनियमिता किया जाना पाया गया। श्री श्यामलाल बेन एवं चमेली बाई नाई को बीड़ी श्रमिक योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त होना पाया गया। इस संबंध में जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने जनपद पंचायत बहोरीबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्धारित समयावधि में विस्तृत जांच कर अभिलेखों एवं साक्ष्य सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया है।


*राज्य रोजगार गारंटी परिषद के निर्देशों के अनुरूप लिया एक्शन*


जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों इत्यादि को समेकित व संशोधित मार्गदर्शिका 2025 की सेवा शर्त (अनुशासन एवं  नियंत्रण) के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत जांच की अवधि तक शासकीय कार्यों से विरत रखने एवं जनपद पंचायत बहोरीबंद कार्यालय में संलग्न करते हुए आधा पारिश्रमिक भुगतान करने की कार्यवाही की।

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