असंगठित श्रमिकों के लिये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना


 असंगठित श्रमिकों के लिये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना


कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस - असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) संचालित की जा रही है। यह योजना श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के अंतर्गत ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है, मासिक आय 15 हजार रूपये तक है तथा आयकर दाता नहीं हैं और ईपीएफओ (पीएफ), ईएसआईएस या एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना के लिये पात्र हैं और अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन हेतु निकटतम कामन सर्विस सेंटर या कियोस्क में संपर्क कर सकते हैं।


          योजना के प्रावधानों अनुसार 60 वर्ष की बायु पूर्ण करने पर 3000/- रूपये प्रतिमाह पेशन की पात्रता होगी एवं मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता राशि की पात्रता होगी।


श्रम विभाग कटनी द्वारा जिले अंतर्गत समस्त असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों से प्रधानमंत्री थम योगी मानधन योजना (पीएमएसवायएम) में पंजीयन कराये जाने हेतु अपील की गई है।


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