कटनी कलेक्टर ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही 3 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्‍व सीमाओं से निष्‍कासित


 कटनी कलेक्टर ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही


3 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्‍व सीमाओं से निष्‍कासित


कटनी  –  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने सिनगौड़ी थाना विजयराघवगढ़ निवासी उमाशंकर बर्मन पिता केशव प्रसाद बर्मन उम्र 40 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्‍व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर  ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।


उमाशंकर बर्मन के विरूद्ध वर्ष 2010 से अब तक कुल 9 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें साथियों के साथ मिलकर मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, जुआ खेलना, सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पीना जैसे अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा उमाशंकर के विरूद्ध कई बार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई हैं, फिर भी आदतन अपराधी के आचरण व्‍यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।


आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी   ने आदतन अपराधी उमाशंकर बर्मन को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्‍व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्‍ना एवं उमरिया जिले की राजस्‍व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।

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