*67 करोड़ की कुर्की पर हाईकोर्ट की ब्रेक, राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्पलेक्स मामले में जांच के आदेश*
*नगर निगम को दो सप्ताह के भीतर 10 करोड़ रुपये न्यायालय में जमा करने होंगे..*
कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस /आशीष चौधरी :रेलवे स्टेशन के पास स्थित राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्पलेक्स विवाद में नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कॉमर्शियल कोर्ट जबलपुर द्वारा 67 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की कुर्की का वारंट जारी होने के बाद नगर निगम की संपत्तियों पर कार्रवाई की स्थिति बन गई थी, जिससे शहर में हलचल मच गई थी।
कुर्की की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही नगर निगम ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और महाधिवक्ता (एजी) के माध्यम से अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
न्यायालय के निर्देशानुसार नगर निगम को दो सप्ताह के भीतर 10 करोड़ रुपये न्यायालय में जमा करने होंगे। यह राशि जांच पूरी होने तक न्यायालय की निगरानी में सुरक्षित रहेगी। साथ ही शॉपिंग कॉम्पलेक्स में बनी दुकानों, किराया व्यवस्था और निर्माण प्रक्रिया की भी जांच कराई जाएगी। नगर निगम को निर्माण संबंधी ड्राइंग व डिजाइन न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कॉम्पलेक्स का अधूरा कार्य पूरा कराया जा सके।
जांच के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी असित खरे सहित राजस्व विभाग की टीम को अधिकृत किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी और न्यायालय के आदेशानुसार जमा राशि में से 10 करोड़ रुपये प्रमोटर खुशीराम एंड कंपनी को दिए जाने पर निर्णय लिया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और सभी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश से फिलहाल नगर निगम को बड़ी राहत मिली है।

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