*माधवनगर पुलिस ने जब्त की बोरिंग मशीन और ट्रैक्टर* *बिना अनुमति भू-जल दोहन करने वालों में मचा हड़कंप, पेयजल अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला*



*माधवनगर पुलिस ने जब्त की बोरिंग मशीन और ट्रैक्टर*


*बिना अनुमति भू-जल दोहन करने वालों में मचा हड़कंप, पेयजल अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला*

कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस /आशीष चौधरी :जिले में गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अवैध बोरिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ताजा मामला माधवनगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ ग्राम पंचायत निवार झिंझरी के पास अवैध रूप से बोरिंग कर रहे लोगों पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मशीन को जब्त कर लिया है।


*मौके पर दबिश, मची अफरा-तफरी*

जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि निवार झिंझरी ग्राम पंचायत के पास बिना किसी सक्षम अनुमति के बोरिंग मशीन का संचालन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही सउनि अंजनी मिश्रा की टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस की अचानक दस्तक से वहां काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया।


*ट्रैक्टर और मशीन जब्त, दो पर केस दर्ज*

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से अवैध खनन में लिप्त महिंद्रा ट्रैक्टर (लाल रंग, क्रमांक MP21AA2622) और उसमें लगी भारी-भरकम रोटरी बोरिंग मशीन को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में पुलिस ने शासन की ओर से कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है:

* रणजीत उर्फ पिन्टू मौर्य (पिता जगदीश मौर्य), निवासी पहाड़ी निवार।

* मनीष पाठक (पिता मोहन पाठक), निवासी आईटीआई चुंगी नाका, माढ़ोताल (जबलपुर)।


*पेयजल अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई*

आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस (BNS) की धाराओं के साथ-साथ पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के भू-जल का दोहन करना कानूनन अपराध है और ऐसी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए जल संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।

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