*लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय बीतने के बाद आवेदनों का निराकरण करने पर कलेक्टर ने अपनाया सख्त रूख*
*अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी*
कटनी (18 मई) - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा बीत जाने के बाद विभिन्न विभागों द्वारा 192 आवेदनों के निराकरण पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सख्त रूख अपनाते हुये संबंधित अधिकारियों और पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने लोक सेवा गारंटी पोर्टल की समीक्षा में पाया कि नाप-तौल विभाग के द्वारा 100, तहसीलदार स्लीमनाबाद के द्वारा 6, नायब तहसीलदार धरवारा के द्वारा 5 के अलावा नायब तहसीलदार उमरियापान, नगर पंचायत बरही, तहसील कटनी ग्रामीण, नायब तहसीलदार कौडि़या, नायब तहसीलदार कन्हवारा, ग्राम पंचायत नन्हवारा, ग्राम पंचायत देवरी और ग्राम पंचायत छिहाईपिपरिया के द्वारा 3-3 आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद किया गया है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत भैसवाही, ग्राम पंचायत झिरिया, ग्राम पंचायत बाकल, ग्राम पंचायत झरेला, ग्राम पंचायत भुड़सा, ग्राम पंचायत पंशोकर, ग्राम पंचायत कुठिया महगवां, ग्राम पंचायत हदरहटा, ग्राम पंचायत भदौरा, ग्राम पंचायत लालपुर और ग्राम पंचायत भटगवां में दो-दो आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद किया गया है।
जबकि एसडीएम बहोरीबंद, जनपद पंचायत बड़वारा, नायब तहसीलदार पहाड़ी, ग्राम पंचायत घुनौर, ग्राम पंचायत पथरहटा, ग्राम पंचायत खिरवा नंबर 1, ग्राम पंचायत खलवारा, ग्राम पंचायत उरदानी, ग्राम पंचायत जारारोडा, ग्राम पंचायत मड़ई, ग्राम पंचायत पटवारा, ग्राम पंचायत खमतरा, ग्राम पंचायत तिलगवां, ग्राम पंचायत डिठवारा, ग्राम पंचायत पोड़ी, ग्राम पंचायत हीरापुर कौडि़या, ग्राम पंचायत हिरावारा, ग्राम पंचायत बिरहुली, ग्राम पंचायत थनौरा, ग्राम पंचायत गुलवारा, ग्राम पंचायत बरयारपुर, ग्राम पंचायत रैपुरा, ग्राम पंचायत धुधरी, ग्राम पंचायत बड़खेरा, ग्राम पंचायत बनसान, ग्राम पंचायत लखनखेड़ा, ग्राम पंचायत कुम्हरवारा, ग्राम पंचायत नदावन, ग्राम पंचायत बुजबुजा, ग्राम पंचायत कुआं, ग्राम पंचायत पथवारी, ग्राम पंचायत कछारगांव, ग्राम पंचायत मंगेली, ग्राम पंचायत बरेली और ग्राम पंचायत बिचपुरा में 1-1 आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के बाद किया गया है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने एसडीएम बहोरीबंद, जनपद पंचायत सीईओ के सीईओ, तहसीलदार स्लीमनाबद, सीएमओ नगर परिषद बरही, तहसीलदार कटनी ग्रामीण, नापतौल कटनी के निरीक्षक, नायब तहसीलदार धरवारा, कौडि़या, कन्हवारा, पहाड़ी उमरियापान और संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों को जारी कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये कहा है कि आपके द्वारा आवेदनों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा पश्चात किया गया है, जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के विपरीत है, इस हेतु क्यों न आपके विरूद्ध लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 की धारा 6 एवं 7 के अंतर्गत समय-सीमा बाह्य आवेदनों पर शास्ति अधिरोपित किया जाये। इस संबंध में समय बाह्य आवेदनों का पालन प्रतिवेदन 7 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चत करें, प्राप्त जवाब संतोषप्रद न होने की दशा में अधिनियम अंतर्गत शास्ति अधिरोपित किये जाने की एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

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