MP09GH9157 बोलेरो पिकअप में ठूंस-ठूंसकर ले जा रहे थे 5 गौवंश, आरोपी प्रमोद साहू पर मामला दर्ज
कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस /आशीष चौधरी :- थाना रीठी अंतर्गत दर्ज हुईं शिकायत के अनुसार , दिनाँक 29.07.2026 को करीब 22/10 वजे रात संस्कार माँझी एव कन्हैया बर्मन दोनो निवासी ग्राम रीठी व्दारा सूचना दी गई की एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप लोडर गाडी जिसका नम्बर MP09GH9157 जो ग्राम डाँग तरफ से ग्राम रीठी डांग मोड रीठी बायपास आ रही है।जिसमे 02 गाय 03 बैल बछडा को क्रुरता पूर्वक भरकर परिवहन करके कटनी तरफ लेकर जा रहा है। जो तत्काल मौके पर उपस्थित गवाहो संस्कार माँझी पिता विनयशंकर माँझी उम्र 35 साल ग्राम रीठी एव कन्हैया बर्मन पिता रामकृपाल बर्मन उम्र 25 साल निवासी ग्राम रीठी थाना रीठी को प्राप्त सूचना से अवगत कराकर ग्राम रीठी डाँग मोड बायपास रीठी की बोलेरो पिकअप लोडर गाडी क्र. MP09GH9157 को रोककर देखा जो वाहन क्र. MP09GH9157 के पीछे हिस्से मे 02 नग गाय 03 नग बैल बछडा कुल 05 नग ठूस कर क्रुरता पूर्वक भरे हुए थे। जो गाय बैल बछडा भूरा चारा की व्यवस्था नही थी।जो बोलेरो पिक अप वाहन क्र. MP09GH9157 को रोका तो उसका चालक ड्रायवर अकेला वाहन की ड्रायवर सीट पर बैठा मिला जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम प्रमोद साहू पिता नत्थु साहू उम्र 25 साल ग्राम शिकारपुरा थाना पवई जिला पन्ना का होना बताया जिससे 05 नग गाय बैल बछडा के संबंध मे कागजात चाहे गये किन्तु उक्त वाहन चालक के पास मौके पर कोई वैध दस्तावेज नही मिले वाहन के साथ चालक प्रमोद साहू व्दारा उक्त गाय बैल बछडा अपने रिश्तेदार के शिकारपुरा गौशाला ले जाने बताया उपरोक्त गवाहो के समक्ष वोलेरो पिकअप क्र. MP09GH9157 मे लदे हुए गाय बैल बछडा की गिनती कर पंचनामा गवाहान के तैयार किया गया पिकअप गाडी मे 05 नग गाय बैल बछडा को रस्सी से बाँधकर ठूस ठूस कर क्रुरता पूर्वक भरकर बाँध कर परिवहन करना पाये जाने से उक्त वाहन चालक का कृत्य धारा 11 पशु के प्रति क्रुरता निवारण अधि.1960 का दण्डनीय पाये जाने से समक्ष गवाहान कुल 05 गाय बैल बछडा कीमत करीब 20,000/रूपये व वोलेरो पिकअप क्र. MP09GH9157 कीमती करीब 2,00000/ रूपये को विधिवत जप्त किया गया।05 नग गाय बैल बछडा दो स्वतंत्र व्यक्तियो के समक्ष रखने हेतु स्थानीय गौशाला सुरक्षार्थ हिफाजतनामे मे सुपुर्द किया जाता है। गौशाला प्रबंधक को गौवंशो के समुचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया। जप्तशुदा वाहन क्र. MP09GH9157 को सुरक्षित थाना परिसर मे रखवाया गया।जुर्म जमानतीय होने से एव 07 वर्ष से कम सजा होने से आरोपी चालक को धारा 35 बी.एन.एस.एस. का नोटिस समक्ष गवाह तामील कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया

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