कटनी -खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक दूध का विक्रय करनें पर 10 हजार रूपये का लगाया जुर्माना ,जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमे प्रतिष्ठानों को सील करने, लायसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है। इसी क्रम मे न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक, खाद्य पदार्थ भैंस दूध का विक्रय करनें के कारण अनावेदक राजकिशोर यादव आत्मज राजाराम यादव निवासी ग्राम रम्भाडा पोस्ट रोहनिया तहसील शाहनगर जिला पन्ना को 10 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।खाद्य सुरखा अधिकारी श्री देवेन्द्र दुबे क द्वारा विगत 25 सितंबर 2019 को माई नदी बरही रोड के पास निरीक्षण के दौरान दुपहिया वाहन क्रमांक एम.पी 21 एमजी 9063 पर अनावेदक द्वारा चार डिब्बें में रखा 40 लीटर भैंस का दूध विभिन्न घरों मे दूध का विक्रय किया जाना बताया गया। जांच के दौरान अनावेदक के पास खाद्य पंजीयन नहीं होना पाया गया तथा एक पात्र के दूध की गुणवत्ता पर संदेह होने पर नमूना प्लास्टिक बोतल में लिया। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दूध के नमूने को अवमानक बताये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 10 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।उपरोक्त अर्थदण्ड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक दूध का विक्रय करनें पर 10 हजार रूपये का लगाया जुर्माना
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