मिलावटी आम के अचार का निर्माण एवं संग्रहण करने पर मेसर्स हरे नारायण फूड प्रोडक्ट को लगा 25 हजार रुपए का जुर्माना




 कटनी -मिलावटी आम के अचार का निर्माण एवं संग्रहण करने पर मेसर्स हरे नारायण फूड प्रोडक्ट को लगा 25 हजार रुपए का जुर्माना, 2019 मे हुई थी कार्यवाही की जांच,अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत की कार्यवाही इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी साधना कमलकांत परस्ते ने मिलावटी खाद्य सामग्री प्रकृति आम का अचार का विक्रय और संग्रहण करने पर मेसर्स हरे नारायण फूड प्रोडक्ट रॉबर्ट लाइन के संचालक लखमीचंद पंजवानी आत्मज राजल दास पंजवानी पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों एवं प्रावधानों के तहत 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुर्मी के द्वारा 14 सितंबर 2019 को गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा राबर्ट लाईन, स्थित अचार फैक्टरी मेसर्स हरे नारायण फूड प्रोडक्ट के निरीक्षण के दौरान मौके पर विभिन्न प्रकार के अचार का विक्रय हेतु निर्माण एवं संग्रहण होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान प्रकृति आम का अचार में मिलावट की आशंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना जांच हेतु लिए जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर संक्षिप्त पंचनामा बनाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया व सही होने पर विक्रेता तथा गवाह के हस्ताक्षर कराए गए। 

अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रकृति आम का अचार के नमूने का जांच प्रतिवेदन संलग्न कर अवगत कराया कि उक्त नमूना मिथ्या छाप है। कार्यालय अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नमूने के जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित करते हुए खाद्य कारोबार कर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम के तहत नमूने के एक भाग को निर्दिष्ट प्रयोगशाला में जांच विश्लेषण हेतु भेजे जाने की अपील किए जा सकने के संबंध में सूचित किया गया। अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवश्यक विवेचना कर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध समस्त मूल तथा अन्य दस्तावेज अभियोजन की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिस पर कार्यालय अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रेषित करते हुए प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को सुनवाई हेतु आहूत किए जाने पर अनावेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में विधि अनुसार आम के अचार का उत्पादन किया जाना स्वीकार किया गया। अनावेदक द्वारा 24 मार्च 2022 से आदेश पारित होने तक लगातार अनुपस्थित होने के कारण प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह परिवाद झूठा एवं निराधार है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर साधना परस्ते द्वारा अनावेदक लखमीचन्द पंजवानी आत्मज स्व. राजल दास पंजवानी निवासी महाराणा प्रताप वार्ड, फर्म मेसर्स हरे नारायण फूड प्रोडक्ट, रॉबर्ट लाईन को मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ प्रकृति आम का अचार का निर्माण एवं संग्रहण किए जाने के कारण राशि 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा या गया है 

 अनावेदक को उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेज़री चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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