जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 2 दिसम्बर से, 81 उपार्जन केन्द्रों में होगी खरीदी



कटनी -जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 2 दिसम्बर से

81 उपार्जन केन्द्रों में होगी खरीदी,जिले में सोमवार 2 दिसंबर से 81 उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य शुरू हो जायेगा।जो 20 जनवरी तक चलेगा।कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने उपार्जन केन्द्रों में चाक- चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने अधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण कर दिया है। हर उपार्जन केन्द्र के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है और इन अधिकारियों को कलेक्टर श्री यादव ने धान उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं,ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो।

    खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉमन धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए 2320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से खरीदी जायेगी। धान एफएक्यू गुणवत्ता की ही किसानों से उपार्जित की जायेगी।तहसील मे उपार्जन केंद्र-

कलेक्टर द्वारा उपार्जन कार्य हेतु जिले में निर्धारित किए गए कुल 81 उपार्जन केंद्रों के अंतर्गत तहसील कटनी नगर अंतर्गत गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र कुठला, कन्हवारा, कैलवारा कला और मुड़वारा को तथा तहसील कटनी हेतु पहाडी, सिघनपुरी एवं पिपरोंध शामिल है। जबकि तहसील ढीमरखेड़ा अंतर्गत समिति स्तर पर चिन्हित 15 उपार्जन केंद्रों में उमरियापान-1, खाम्हा, खमतरा, ढीमरखेड़ा, पोंडीकला, दसरमन, कछारगांव, सिलोंडी, कचनारी, झिन्ना, देवरी मंगेला, टोला, उमरियापान-2, कटरिया प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खमतरा केन्द्र क्रमांक 2 एवं मुरवारी काशी वेयर हाउस 78 मुरवारी में उपार्जन का कार्य किया जायेगा। इसी तरह तहसील बड़वारा हेतु चिन्हित 9 उपार्जन केंद्रों में समिति स्तर पर उपार्जन केंद्र भजिया, अमाडी, नन्हवारा सेझा, सहित गोदाम स्तर पर उपार्जन केंद्र बड़वाराकला, विलायतकाला-1, बसाड़ी, निगहरा, और लखाखेरा में उपार्जन का कार्य किया जाएगा।जबकि तहसील बरही में उपार्जन कार्य हेतु चिन्हित कुल 3 उपार्जन केंद्रों में गोदाम स्तरीय बरही, पिपरियाकला एवं करौंदीखुर्द को उपार्जन केंद्र बनाया गया है। वहीं तहसील बहोरीबंद में निर्मित उपार्जन कार्य हेतु चिन्हित 18 उपार्जन केन्द्रों में गोदाम स्तर पर बहोरीबंद, कुआं ,बचौया, जुजावल, बरही बाकल, देवरीखरगवां, सिंदुरसी को उपार्जन केन्द्र तथा समिति स्तर पर हथियागढ़, केवलारी, बाकल, सिहुडी, इमलिया, कूडा, चांदनखेडा, पथराडी पिपरिया, सलैया पटौरी, खमतरा एवं कूडन शामिल है। इसी तहसील रीठी अंतर्गत शामिल 11 उपार्जन केंद्रों में समिति स्तर पर रीठी, मोहास, गुरजीकला, बकलेहटा तथा डांग रीठी एवं गोदाम स्तर पर बिलहरी, बडगांव, तिलगवां, रेपुरा, तथा बडखेरा उपार्जनन केन्द्र शामिल है। इसी तरह तहसील स्लीमनाबाद के 7 उपार्जन केंद्रों में समिति स्तर पडरभटा तथा गोदाम स्तर पर तेवरी, स्लीमनाबाद, भूला, कौंडिया धरवारा एवं धुरी में उपार्जन कार्य किया जायेगा। वहीं विजयराघवगढ़ अंतर्गत चिन्हित 11 उपार्जन केंद्रों में समिति स्तर पर सिनगौडी विजयराघवगढ़, देवराकला, सलैया कोहारी, कारीतलाई तथा बंजारी को एवं गोदाम स्तर पर कांटी, उबरा, जिवारा, अमेहटा और धवैया को उपार्जन केंद्र निर्धारित किये जाकर आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गए है।

 कलेक्टर दिलीप यादव नें उपार्जन केन्द्रों हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये है। जिनके तहत कृषकों से उपार्जन कार्य सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 8 बजे से सांय 8 बजे तक किया जायेगा एवं कृषक तौल पर्ची सांय 6 बजे तक जारी की जायेगी। जिन कृषकों की उपज की तौल अपरिहार्य कारणवश सोमवार से शुक्रवार के बीच निर्धारित दिवस को नहीं हो सकेगी, उनकी तौल शनिवार को की जायेगी। उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन की व्यवस्था केन्द्र संचालन संस्था के द्वारा की जायेगी। उपार्जन केंद्र पर एफएक्यू अनुसार नमूने प्रदर्शित किया जायेगा। 4. उपार्जन केन्द्र पर एफएक्यू गुणवत्ता संबंधी बैनर का प्रदर्शन अनिवार्यतः किया जायेगा। गुणवत्ता स्प्रेयर एप में सर्वेयर प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर को पंजीकृत करना आवश्यक किया गया है। ई-उपार्जन पोर्टल पर कृषक द्वारा अपनी उपज विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग http://mpeuparjan.nic.in पर की जा सकेगी। कृषक के स्लॉट की वैधता अवधि 7 कार्य दिवस होगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग उपार्जन के अंतिम 10 दिवस छोड़कर की जा सकेगी।आवश्यक दस्तावेज, कृषकों को अपनी उपज विक्रय के समय उपार्जन केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड की प्रति ई के वाई सी हेतु ,सहमति पत्र नॉमिनी के प्रकरण मे,समग्र सदस्य आईडी की प्रति (न होने के दशा में पैन कार्ड की प्रति), वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति,सिकमीदार किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिंटआउट, खसरे, ऋण पुस्तिका (मोबाइल एप से पंजीयन कराने वाले किसानों हेतु) जमा करना होगा। जिन कृषकों द्वारा पंजीयन के समय उक्त दस्तावेज दिये गये हैं, उनको पुनः दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेजों का मिलान केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जायेगा एवं मिलान होने के उपरांत कृषक तौल पर्ची जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। कृषक, नॉमिनी द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु लाई गई उपज की केन्द्र पर सर्वप्रथम कृषक तौल पर्ची जारी की जायेगी। ई-उपार्जन पोर्टल पर उपार्जन केन्द्र के लॉगिन से खरीदी की प्रविष्टि के समय विक्रेता कृषक, नॉमिनी एवं उपार्जन केन्द्र के प्रभारी के आधार ई के वाई सी (ओ टी पी, बायोमेट्रिक) सत्यापन के उपरांत ही स्कंध की खरीदी की मात्रा की प्रविष्टि एवं खरीदी देयक जारी होगा एवं इसके उपरांत ही कृषक से उपज की खरीदी मान्य होगी उपार्जन केन्द्र पर स्कंध के स्टैक नहीं लगाये जाने पर असामयिक वर्षा से स्कंध के खराब होने का उत्तरदायित्व उपार्जन समिति का होगा। नोडल अधिकारी उपार्जन केन्द्रों पर उपस्थित रहकर उपार्जन कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कराने, धान विक्रय करने में कृषकों को होने वाली असुविधा का निराकरण करने कराये जाने के लिये उत्तरदायी होंगे। नियोजित अधिकारी को प्रतिदिन की प्रगति से कलेक्टर, खाद्य शाखा को अवगत कराना होगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post