बड़ी खबर 🔴कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस : देवरी बिछिया राशन दुकान के विक्रेता द्वारा करीब 7 लाख रूपये से अधिक के खाद्यान्न के खुर्द-बुर्द के मामले में ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर




🔴बड़ी खबर 🔴कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस : देवरी बिछिया राशन दुकान के विक्रेता द्वारा करीब 7 लाख रूपये से अधिक के खाद्यान्न के खुर्द-बुर्द के मामले में ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर ढीमरखेड़ा विकासखण्ड के शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी बिछिया दुकान कोड नं 4206005 के दुकान विक्रेता धर्मेन्द्र पटेल द्वारा 7 लाख 88 हजार 433 रूपये के खाद्यान्न के खुर्द -बुर्द और हेरा-फेरी करने के मामले में मंगलवार 28 जनवरी को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई।


 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में हेराफेरी करने के मामले में ढीमरखेड़ा क्षेत्र की यह आठवीं एफआईआर है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के सख्त रूख के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। 


*यह है मामला*


कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी बिछिया की जांच पर पीओएस मशीन की ऑनलाईन पोर्टल में गेहूं 245.63 क्विंटल

, चावल 73.24 क्विंटल एवं नमक 8.50 क्विंटल प्रदर्शित होना था जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान गेहूं 17.50 क्विंटल, चावल 12.50 क्विंटल एवं नमक 8.5 क्विंटल पाया गया है। इस तरह सत्यापन के बाद गेहूं की मात्रा करीब 228 क्विंटल, चावल 161 क्विंटल कम होना पाया गया है जबकि नमक की मात्रा 6.10 क्विंटलअधिक मिली। इस प्रकार कुल 7 लाख 88 हजार 33 रूपये की खाद्य सामग्री अपयोजित होना पायी गयी। जिस पर दुकान विक्रेता धर्मेन्द्र पटेल निवासी ग्राम पौड़ीकला द्वारा खाद्यान्न सामग्री में जानबूझकर अनियमितता करना पाया गया। जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके लिए धर्मेन्द्र पटेल के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारी 316 एवं 318 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारी 3 और 7 के तहत ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।

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