कटनी - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने थाना बरही, ग्राम पडरिया निवासी 41 वर्षीय आदतन अपराधी शरद उर्फ अन्नू सिंह पिता दद्दू सिंह रघुवंशी के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही करते हुए 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है।
कलेक्टर ने शरद उर्फ अन्नू सिंह के विरूद्ध यह जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर की है।
शरद उर्फ अन्नू सिंह के विरूद्ध वर्ष 2008 से 2024 तक भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन 5 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें अन्य गंभीर धाराओं का भी उल्लेख है। विगत तीन वर्षों में शरद के विरुद्ध अश्लील कार्य करना, स्वेच्छया उपहति कारित करना, व अन्य धाराओं के अपराध भी पंजीबद्ध किए गए है जिसमें जिसमें अजमानतीय, आजीवन कारावास या जुर्माना का प्रावधान विहित है।
शरद की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं होने से उसकी आपराधिक गतिविधियों एवं कृत्यों के कारण आमजन का स्वच्छंद विचरण करना मुश्किल हो गया है। साथ ही क्षेत्र के आम नागरिक दैनिक जीवन के कृत्यों को सामान्य रूप से करने मे असहज महसूस करने लगे। शरद की आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने के कारण आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने तथा क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने शरद उर्फ अन्नू के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 3 माह के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।
आदतन अपराधी शरद उर्फ अन्नू सिंह को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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