31 जुलाई तक फसलों का बीमा करा सकते हैं किसान
कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए सभी कृषक संबंधित पटवारी हल्के में अधिसूचित फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मनीष मिश्रा ने बताया कि ऋणी कृषकों ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है, वे उस बैंक में अपना बीमा करवा सकते हैं। वहीं अऋणी कृषक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों, सहकारी समितियों, किसान बैंक, जन सेवा केंन्द्र (सीएससी) तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंन्द्र के माध्यम से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
बीमा कराने के लिए कृषकों को घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन सिकमी होने पर इसका शपथ पत्र, ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, बुवाई प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। खरीफ में अनाज एवं दलहन फसल के लिए प्रीमियम राशि बीमित राशि का 2 प्रतिशत है।
मिश्रा ने सभी कृषकों से आग्रह किया है कि वह अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करवायें। ताकि असामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके।

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