खरीफ गिरदावरी कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हर्षवर्धन रामटेके को कारण बताओ नोटिस जारी
कटनी – खरीफ गिरदावरी में त्रुटि सुधार कार्य में लापरवाही बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हर्षवर्धन रामटेके को तहसीलदार स्लीमनाबाद द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसका जवाब उन्हें 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद के आदेश पर तहसीलदार स्लीमनाबाद द्वारा हर्षवर्धन रामटेके को खरीफ गिरदावरी में त्रुटिपूर्ण की गई गिरदावरी को कम करने हेतु जानकारी संकलित करने और निर्वाचन कार्य में सहयोग के लिए ड्यूटी लगाई गई थी।
हर्षवर्धन रामटेके को 29 सितंबर को सुबह 11 बजे जानकारी संकलित करने को कहा गया था, किंतु वह तहसील कार्यालय में अनुपस्थित रहे। उनके द्वारा फील्ड निरीक्षण में होने की बात कही गई, लेकिन निरीक्षण संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद और तहसीलदार द्वारा शाम 4:30 बजे हर्षवर्धन रामटेके को फोन लगाया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उनके वाहन चालक को भी फोन किया गया, पर उसने भी जवाब नहीं दिया।
हर्षवर्धन रामटेके द्वारा कार्यालयीन कार्य में सहयोग नहीं करने और वरिष्ठ अधिकारियों की बार-बार अवहेलना की गई। जो कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।हर्षवर्धन रामटेके का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है, जो म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत दंडनीय है।

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