कटनी जिले में निषेधात्मक आदेश लागू

 कटनी जिले में निषेधात्मक आदेश लागू 





​कटनी (म.प्र.)/न्यूज़ न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस: 

​जिला कटनी के थाना विजयराघवगढ़ और थाना कैमोर क्षेत्रांतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधात्मक आदेश (कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध) लागू कर दिया गया है। यह कदम कैमोर क्षेत्र में दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को हुई एक हत्या की घटना के बाद लोक परिशांति भंग होने की संभावना को देखते हुए उठाया गया है।  


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मुख्य प्रतिबंध (Key Restrictions):



​सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित है।  

​सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना जुलूस, सभा, प्रदर्शन या रैली आयोजित करना मना है। (विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा)।  

​कोई भी व्यक्ति चाकू, तलवार, भाला आदि किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा या उनका प्रदर्शन नहीं करेगा।  

​घर की छत या सार्वजनिक स्थल पर पत्थर, ईंटें, कांच की बोतलें या ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित करना सख्त मना है।  

​जातीय हिंसा या शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई भी कार्य प्रतिबंधित है।  


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चेतावनी:

​आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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