जिले में एच.पी.एम केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित

 जिले में एच.पी.एम केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित



कटनी  – जिले में मेसर्स एच.पी.एम. केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सभी कृषि उत्पादों के भंडारण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कार्रवाई कंपनी के लाइसेंस के निलंबित होने के बाद की गई है।


          अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. आर.एन. पटेल ने जानकारी देते हुये बताया कि राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्तालय द्वारा मैसर्स एच.पी.एम. केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (प्लॉट न. पी-1, नेताजी सुभाष पैलेस, पीथमपुरा नई दिल्ली) के विनिर्माण अनुज्ञप्ति क्रमांक एल-38, एल-120 एवं एल-210 को निलंबित कर दिया गया है। इसी आधार पर शासन के निर्देश के बाद जिले में कंपनी की समस्त व्यावसायिक गतिविधियाँ तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई हैं।


*विक्रय पर होगी कार्यवाही*


          अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. पटेल ने सभी कीटनाशी निरीक्षकों सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी कीटनाशी विक्रेताओं का तत्काल निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि एच.पी.एम. केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के उत्पादों का क्रय-विक्रय न हो। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी विक्रेता को इन उत्‍पादों का क्रय-विक्रय करते हुये पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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