जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने निलंबित सचिव को किया बहाल
कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस - जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने जनपद पंचायत रीठी के ग्राम पंचायत इमलाज के निलंबित सचिव श्री बिहारी लाल विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है।
श्री विश्वकर्मा को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतनें पर 6 फरवरी 2024 को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद आरोप पत्र जारी कर उन्हें 15 दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। श्री विश्वकर्मा द्वारा 29 अगस्त 2024 को अपना प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवाद का परिशीलन करने पर प्रतिवाद समाधानकारक नहीं पाया गया। तत्पश्चात् जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अभिमत लिया गया।
जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिमत से श्री विश्वकर्मा द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती जाना परिलक्षित होने पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 5 (2) में वर्णित प्रावधानों के तहत अपचारी सेवक श्री विश्वकर्मा की आगामी 1 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक लगाते हुये निलंबन से बहाल कर दिया है।
श्री विश्वकर्मा को अब जनपद पंचायत रीठी के ग्राम पंचायत मुहांस में पदस्थ किया गया है। निलंबन अवधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ते का समायोजन कर शेष स्वत्वों के भुगतान की अनुमति प्रदान करते हुए इस प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।

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