कलेक्टर ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही
6 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित
कटनी - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने पाठक वार्ड भट्टा मोहल्ला कटनी निवासी बादल खान पिता रफीक खान उम्र 24 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 6 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
बादल खान वर्ष 2014 से ही अपराध करते चला आ रहा है। इसके विरूद्ध थाना कोतवाली एवं थाना रंगनाथ नगर क्षेत्र मे आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें जान से मारने ने की नीयत से हमला करना, जुआं खेलना, एक्सीडेंट करना, अवैध रूप से शस्त्र कब्जे में रखना, जान से मारने की धमकी देना, जातिसूचक अपमानित करना, अवैध शराब का विक्रय करना जैसे गंभीर अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा बादल के विरूद्ध समय-समय पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी आदतन अपराधी के आचरण व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने आदतन अपराधी बादल खान को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।

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