कटनी कलेक्टर ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही
4 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित
कटनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने छोटी खिरहनी कटनी थाना एनकेजे निवासी माखन निषाद पिता रज्जू निषाद उम्र 30 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 4 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
माखन निषाद के विरूद्ध थाना एनकेजे में वर्ष 2014 से अब तक कुल 17 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें गाली-गलौज करना, जातिगत शब्दों से अपमानित करना, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, जुआं खेलना, चोरी करना व धारदार लोहे के हथियार से डराने-धमकाने जैसे अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा माखन के विरूद्ध समय-समय पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई है फिर भी आदतन अपराधी के आचरण व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने आदतन अपराधी माखन निषाद को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 4 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।

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