कलेक्टर ने दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही
कटनी - जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए मोनू उर्फ मनीष निषाद और हर्ष उर्फ बेटू यादव को जिले की सीमाओं से निष्कासित कर दिया है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने कुठला थाना पुरैनी निवासी 20 वर्षीय मोनू उर्फ मनीष निषाद और थाना माधवनगर निवासी अमीरगंज उम्र 23 वर्षीय हर्ष उर्फ बेटू यादव के विरूद्ध कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। मोनू उर्फ मनीष निषाद के विरूद्ध थाना कुठला में वर्ष 2024 से जुलाई 2025 तक 8 प्रकरण एवं थाना माधवनगर में 1 प्रकरण को मिलाकर कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध है। मोनू के विरूद्ध समय-समय पर पुलिस के द्वारा वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां करने के बाद भी इसके आचरण व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है। मोनू के द्वारा अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु अवैध शराब बिक्री, गुंडागर्दी कर आतंक फैलाना, अशलील हरकत करना जैसे मामले विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है।
इसी प्रकार माधव नगर निवासी अमीरगंज हर्ष उर्फ बेटू यादव उम्र 23 वर्षीय के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में भारतीय दंड संहिता के अधीन 5 आपराधिक प्रकरण,भारतीय न्याया संहिता के तहत 2 प्रकरण और आर्म्स एक्ट का 1 प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री तिवारी ने मोनू और हर्ष के विरूद्ध लोकशांति कायम रखने कार्यवाही करते हुए कटनी जिले के राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 5 माह की अवधि के लिए तथा हर्ष उर्फ बेटू यादव को कटनी जिले के राजस्व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में इन दोनों को कटनी जिले के न्यायालय में चल रहे मामले पर पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति है। लेकिन इन दोनों लोगों को इसकी संबंधित पुलिस थाना को लिखित सूचना देनी होगी।

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