*स्लीमनाबाद: शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले युवक पर मामला दर्ज, सरकारी संपत्ति को पहुँचाया नुकसान*
स्लीमनाबाद। तहसील के ग्राम गुदरी में शासकीय कार्य के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने और लोक सेवक के साथ अभद्रता करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न संगीन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना 12 मार्च की शाम करीब 5 बजे की है। ग्राम गुदरी में जब विभाग द्वारा शासकीय कार्य संपादित किया जा रहा था, तभी गांव के ही बालकृष्ण उर्फ मोनू सोनी (पिता बृजकिशोर सोनी) ने वहां पहुँचकर काम में रुकावट पैदा की।
बताया जा रहा है कि आरोपी ने न केवल मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर अभद्रता की, बल्कि शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए वहां मौजूद सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया। आरोपी ने मौके पर मौजूद शिकायत कर्ता तीरथ प्रसाद मिश्रा और अन्य को जान से मारने की धमकी भी दी।
शिकायत कर्ता तीरथ प्रसाद मिश्रा (निवासी पिपरिया परौहा, कुठला) की शिकायत पर स्लीमनाबाद पुलिस ने आरोपी बालकृष्ण उर्फ मोनू सोनी के खिलाफ अपराध क्रमांक 151/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई की है:
* धारा 296बी: (अश्लील कृत्य और गालियां)
* धारा 132: (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल)
* धारा 351(3): (जान से मारने की धमकी देना)
* सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3: (शासकीय संपत्ति को क्षति पहुँचाना)
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी के निर्देशन में उप निरीक्षक (SI) संतोष बडगैया को विवेचना सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि शासकीय कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या लोक सेवकों के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जारी है।

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