मेसर्स श्री रामराज खाद बीज भंडार (अनिल कुमार यादव) का उर्वरक विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित
ई-विकास प्रणाली का उल्लंघन करने पर विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस निलंबित
कटनी /आशीष चौधरी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस - जिले में उर्वरकों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा उर्वरकों का वितरण ई-विकास प्रणाली से करने के निर्देश दिए गए हैं। उर्वरकों का विक्रय ई-विकास प्रणाली के माध्यम से नहीं करने पर उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास अरूणिमा सेन आयंगर ने विकासखण्ड बड़वारा के अंतर्गत बरही स्थित उर्वरक विक्रय संस्थान मेसर्स श्री रामराज खाद बीज भंडार (अनिल कुमार यादव) अमरपुर रोड का उर्वरक विक्रय लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
म.प्र. शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2026 से ई-विकास प्रणाली के माध्यम से शत-प्रतिशत उर्वरको का वितरण अनिवार्य किया गया है, किन्तु मेसर्स श्री रामराज खाद बीज भंडार द्वारा 3 एवं 5 अप्रैल की अवधि में उर्वरकों का विक्रय ई-विकास प्रणाली के माध्यम से नही किया गया जो म.प्र. शासन के द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना है।
इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी उर्वरक एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अरूणिमा सेन आयंगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 31 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उर्वरक विक्रय संस्थान के संचालक अनिल कुमार यादव का उर्वरक विक्रय लाईसेंस जो कि 7 जून 2028 तक वैध था, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही 7 दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दियें हैं।
उपसंचालक श्रीमती आयंगर ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने पर आपका उर्वरक विक्रय लाईसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। निलंबन अवधि में क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, आदेश की अवहेलना पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

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