फसल अवशेष नरवाई जलाने वालों के विरूद्ध हुई कार्रवाई बड़वारा और रीठी के 10 किसानों पर 32 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

 फसल अवशेष नरवाई जलाने वालों के विरूद्ध हुई  कार्रवाई


बड़वारा और रीठी के 10 किसानों पर 32 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित




कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस /आशीष चौधरी - फसल अवशेष (नरवाई) जलाने संबंधी कलेक्‍टर  आशीष तिवारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने पर बड़वारा और रीठी तहसील के 10 किसानों पर 32 हजार 500 रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (अर्थदंड) अधिरोपित किया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार, बड़वारा और रीठी के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।


*इन किसानों पर लगा जुर्माना*


एसडीएम कटनी प्रमोद चतुर्वेदी ने बताया कि तहसील बड़वारा में ग्राम सुड्डी के किसान सुधाकर सिंह कुशवाहा और मनोज कुमार पर 2500-2500 रुपये तथा हरिओम और कन्छेदी पर 5000-5000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार तहसील रीठी में ग्राम बिलहरी के किसान दुखिया, राजू और कोसा बाई के विरुद्ध 2500-2500 रुपये और ग्राम बूढ़ा के किसान भरलाल तिवारी/दुर्गाप्रसाद तिवारी पर 5000 और इमताज (भेलिया सुरेन्‍द्र सिंह/प्रथम सिंह) व किशोरीलाल पर 2500-2500 का जुर्माना लगाया गया है।


*नरवाई जलाने पर अर्थदंड*


फसल अवशेषों में आग लगाने वाले के विरूद्ध 2 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों को 2500 रूपये का अर्थदंड प्रति घटना और 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों को 5 हजार रूपये का अर्थदंड प्रतिघटना तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को नरवाई में आग लगाने की प्रति घटना पर 15 हजार रूपये का अर्थदंड का प्रावधान है।


*नरवाई नहीं जलाने का आग्रह*


कलेक्टर कटनी ने जिले के सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे अपने खेतों में खड़े डंठलों, फसल अवशेष नरवाई को न जलायें। नरवाई जलने से उड़ने वाली चिंगारी से आस-पास के खेत व अन्य तरीकों से अग्नि की दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा खेत में नरवाई जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है। जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है इसलिए किसान भाई नरवाई न जलायें।



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