*न्यायालय में जमानत के लिए पेश किए फर्जी दस्तावेज, अज्ञात पर थाने मे प्रकरण दर्ज*



*न्यायालय में जमानत के लिए पेश किए फर्जी दस्तावेज, अज्ञात पर थाने मे प्रकरण दर्ज*

कटनी/ न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस : न्याय व्यवस्था की आंखों में धूल झोंकने और धोखाधड़ी के जरिए जमानत हासिल करने का एक गंभीर मामला जिला एवं सत्र न्यायालय से सामने आया है। माधवनगर थाना पुलिस ने न्यायालय की गरिमा और प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है।



मिली जानकारी के अनुसार, माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला एवं सत्र न्यायालय में किसी मामले में आरोपी की जमानत कराने के उद्देश्य से कूट रचित (फर्जी) दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जब इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई, तो इनके फर्जी होने का खुलासा हुआ। शिकायतकर्ता जुएल डेनियल (न्यायालय कर्मचारी) की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक्शन लिया है।


*जमानतदार के नाम का हुआ गलत इस्तेमाल*

प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने जमानत हासिल करने के लिए न केवल फर्जी दस्तावेजों का निर्माण किया, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उपयोग कर उसे बतौर जमानतदार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से न्यायालय को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि वे वैधानिक हैं।



माधवनगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

* धारा 318(4): धोखाधड़ी और संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित।

* धारा 338, 336(3), 340(2): कूट रचना और फर्जी दस्तावेज तैयार करने से संबंधित धाराएं।

* (पुरानी धाराओं के तहत यह 420, 467, 468, 471 के समकक्ष है)



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