इंदिरा नगर की अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना



इंदिरा नगर की अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना



कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस/आशीष चौधरी — बिना वैध लाइसेंस के खाद्य प्रतिष्ठान संचालित करने के मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नीलांबर मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत इंदिरा नगर स्थित अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज के मालिक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।


          जानकारी के अनुसार, 25 जून 2025 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा ने प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद मैनेजर मनोज यादव से वैध खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह इसे दिखाने में असमर्थ रहे। जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठान के वास्तविक मालिक आकाश कुमार गुप्ता हैं, जो उस समय मौके पर मौजूद नहीं थे।


          बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार का संचालन करना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(iii) और 31(1) का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


          प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद प्रतिष्‍ठान मालिक को सुनवाई हेतु आहूत होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। प्रस्‍तुत जवाब में प्रतिष्ठान के मालिक आकाश कुमार गुप्ता ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि समय पर लाइसेंस नहीं बन पाने के कारण यह स्थिति बनी। उन्होंने न्यायालय से क्षमा की अपील भी की।


          दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत न्यायालय ने अधिनियम की धारा 58 के तहत प्रतिष्‍ठान संचालक को दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।


          अनावेदक को अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से हैड क्रमांक 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04- लोक स्वास्थ्य, 104- शुल्क एवं अर्थ दंड आदि (0754) खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण के अंतर्गत लाइसेंस फीस अर्थदंड आदि के खाते में 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्धारित समय के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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