आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित


 आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित


कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस /आशीष चौधरी – महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा परियोजना कटनी अंतर्गत आंगनवाड़ी सहायिका के 4 पूर्णतः अस्थायी, मानदेय आधारित मानसेवी रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।


          इच्छुक महिला अभ्यर्थी विशेष चयन पोर्टल https://chayan.mponline.gov.in के माध्यम से स्वयं अथवा किसी भी ऑनलाइन कियोस्क के जरिए 13 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकती हैं। आवेदन में संशोधन की सुविधा 15 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेगी।


          विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। परियोजना कार्यालय में सीधे जमा किए गए या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र का प्रिंट सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।


*इन केंद्रों में होगी भर्ती*


          आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु सेक्टर क्रमांक 2 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 (जयप्रकाश वार्ड) स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 34, सेक्टर क्रमांक 9 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 (विश्राम बाबा वार्ड) के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 191 तथा वार्ड क्रमांक 45 (रवींद्रनाथ टैगोर वार्ड) के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 160 एवं 159 में एक-एक पद पर भर्ती की जाएगी।


*योग्यता एवं पात्रता*


          निर्धारित वार्ड में निवास करने वाली महिला अभ्यर्थी ही आवेदन के लिए पात्र होंगी। अन्य वार्ड की महिलाएं आवेदन नहीं कर सकेंगी। अभ्यर्थी का हायर सेकेंडरी (12वीं) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदिका की आयु 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु प्रमाण के रूप में 10वीं कक्षा की अंकसूची संलग्न करना आवश्यक होगा।


          आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


*आवेदन शुल्क एवं सहायता*


          ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क 100 रुपये के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगा। तकनीकी सहायता अथवा अन्य जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-6720208 जारी किया गया है।


विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।


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