*158 नग बकरा-बकरी को क्रूरतापूर्वक एवं अवैध रूप से परिवहन करते कुठला पुलिस ने 4 व्यक्ति पकड़े, ट्रक जप्त*
कुठला-कोतवाली से स्लीमनाबाद तक अवैध बकरा-बकरियों से भरे ट्रकों का बेखौफ सफर, हर 3-4 दिन में बाईपास से गुजर रहे वाहन
कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस : कुठला, कोतवाली, माधवनगर और स्लीमनाबाद थाना क्षेत्रों के मार्गों से बकरा-बकरियों से भरे ट्रकों का अवैध परिवहन लंबे समय से जारी होने के आरोप लगते रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर 3-4 दिन में ऐसे वाहन बाईपास मार्ग से गुजरते हैं।
इसी बीच थाना प्रभारी निरीक्षक अखलेश दाहिया के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बकरा-बकरियों को क्रूरतापूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन कर रहे चार लोगों को पकड़ा और ट्रक जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध परिवहन के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा है। अब सवाल यह है कि लगातार आवाजाही के बावजूद यह खेल इतने लंबे समय से कैसे चलता रहा।सूत्रों की माने तो यह पूरा खेल सेटिंग से चलता आ रहा है
दिनांक 20/08/2026 को थाना कुठला पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक क्रमांक MP20XB8464 में बकरा-बकरियों को क्रूरतापूर्वक एवं अवैध रूप से भरकर पटेहरा की ओर से कटनी लाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा देवडोगरा मोड़ पर घेराबंदी कर उक्त ट्रक को रोका गया । ट्रक की जांच करने पर उसमें 158 नग बकरा-बकरी, कुल अनुमानित कीमत करीब 03 लाख रुपये, क्षमता से अधिक संख्या में भूखे-प्यासे एवं क्रूरतापूर्वक भरे पाए गए। वाहन चालक एवं साथ मौजूद व्यक्तियों द्वारा पशुओं के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज अथवा अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछताछ में पशुओं को हैदराबाद ले जाना बताया गया । मौके से ट्रक चालक 1. अफसर उर्फ राजा पिता स्व. असगर शाह उम्र 32 वर्ष निवासी मस्जिद के पास स्लीमनाबाद थाना स्लीमनाबाद, 2. बल्लू वर्मन पिता भगवानदास वर्मन उम्र 34 वर्ष निवासी बाबली मोहल्ला कन्हवारा थाना कुठला, 3. रजी पिता आसिफ खान उम्र 18 वर्ष निवासी बंरगवा मस्जिद के पास थाना माधवनगर, सुनील कुशवाहा पिता रामाधार कुशवाहा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम हरदुआ थाना स्लीमनाबाद जिला कटनी को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा 158 नग बकरा - बकरी एवं ट्रक को विधिवत जप्त किया गया। पशुओं को सुरक्षित देखरेख हेतु हिफाजतनामा पर सुपुर्द कर उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 742/26 धारा 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं धारा 66/192(ए), 130/177(3) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर विधि सम्मत कार्यवाही की गई तथा पशुओं को क्रूरतापूर्वक एवं अवैध परिवहन से मुक्त कराया गया ।
खबरों के लिए सम्पर्क करे :8989601972

Post a Comment