सब्जी मंडी स्थित धनु डेयरी पर 70 हजार का अर्थदंड, 2023 में लिए गए नमूने जांच में मिले थे अवमानक


 सब्जी मंडी स्थित धनु डेयरी पर 70 हजार का अर्थदंड, 2023 में लिए गए नमूने जांच में मिले थे अवमानक




कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस/आशीष चौधरी - अवमानक खोवा और दही के निर्माण एवं विक्रय पर न्‍याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्‍टर श्री नीलांबर मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुये कटनी की सब्जी मंडी स्थित धनु डेयरी के मालिक एवं प्रभारी पर कुल 70 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।


*निरीक्षण के दौरान लिए गए थे नमूने*


प्रकरण के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओम प्रकाश साहू ने 10 मई 2023 को सब्जी मंडी स्थित धनु डेयरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डेयरी में विक्रय के लिए रखे गए पनीर, दही, खोवा एवं घी की गुणवत्ता पर संदेह होने पर नियमानुसार इनके नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए।


*प्रयोगशाला रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ी*


प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में खोवा (लूज), पनीर (लूज) तथा स्किम्ड मिल्क से बने दही (लूज) के नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए और उन्हें अवमानक घोषित किया गया। खाद्य कारोबारकर्ता को नियमों के अनुसार अपील का अवसर भी दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई।


*बचाव पक्ष की दलीलें नहीं हुईं स्वीकार*


सुनवाई के दौरान डेयरी संचालकों ने नमूना संग्रहण प्रक्रिया और पैकिंग को लेकर आपत्ति जताई तथा जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हालांकि न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साक्ष्यों के आधार पर इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और प्रकरण को सिद्ध माना।


*न्यायालय ने लगाया 70 हजार रुपये का अर्थदंड*


न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 के तहत डेयरी प्रभारी कुंज बिहारी पाण्डेय पर 30 हजार रुपये तथा डेयरी मालिक धन्य कुमार पाण्डेय पर 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया। इस प्रकार दोनों पर कुल 70 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।


*30 दिन में राशि जमा करने के निर्देश*


आदेश में दोनों दोषियों को निर्देशित किया गया है कि वे 30 दिवस के भीतर निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 96 के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।




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