गणेश चौक के ब्लिंकिट में जांच के दौरान 16 किलो घी जब्त खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, डेयरी व ई-कॉमर्स प्रतिष्ठानों से नमूने जब्त


 


गणेश चौक के ब्लिंकिट में जांच के दौरान 16 किलो घी जब्त


खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, डेयरी व ई-कॉमर्स प्रतिष्ठानों से नमूने जब्त




कटनी/आशीष चौधरी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस - उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्‍टर  के निर्देश पर जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और नमूना संग्रह करने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए तथा मिलावट की आशंका पर घी जब्त किया।


खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने स्लीमनाबाद के स्टेट बैंक चौराहा स्थित कृष्णा दूध डेयरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिलावट की आशंका के चलते पनीर, घी एवं दही के नमूने जांच के लिए लिए गए। इसी प्रकार झिंझरी स्थित दूध डब्बा से भी पनीर एवं दूध के नमूने लिए गए।


टीम द्वारा गणेश चौक स्थित ब्लिंकिट ई-कॉमर्स प्रतिष्ठान का निरीक्षण किए जाने के दौरान उपलब्ध पनीर एवं घी की गुणवत्ता के संबंध में संदेह उत्पन्न होने पर कुल 16 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 हजार रुपये है, नियमानुसार जब्त किया गया। मौके से पनीर का विधिवत नमूना भी लिया गया, जिसे खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।


खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एनालॉग अथवा वैकल्पिक उत्पादों को पनीर के नाम से या पनीर के रूप में विक्रय किए जाने के संबंध में लागू खाद्य सुरक्षा मानकों एवं प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे उत्पादों को वास्तविक पनीर के रूप में प्रस्तुत कर उपभोक्ताओं को भ्रमित करना खाद्य सुरक्षा एवं लेबलिंग संबंधी प्रावधानों के विपरीत हो सकता है।


विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की वास्तविक संरचना एवं गुणवत्ता के संबंध में अंतिम निष्कर्ष प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निकाला जाएगा। जांच रिपोर्ट में यदि कोई नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है अथवा पनीर के स्थान पर किसी अन्य वसा या वनस्पति वसा आधारित उत्पाद का उपयोग पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


विभाग ने स्‍पष्‍ट किया है कि मिलावटी, अमानक तथा गलत नाम या दावे के साथ विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।


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