तीन साल बाद लगा दस हजार का जुर्माना,अमानक पापड के संग्रहण एवं विक्रय पर ढीमरखेड़ा के अजय किराना स्टोर्स के संचालक पर दस हजार रूपये का जुर्माना




                                            कटनी -तीन साल बाद लगा दस हजार का जुर्माना,अमानक पापड के संग्रहण एवं विक्रय  पर ढीमरखेड़ा के अजय किराना स्टोर्स के संचालक पर दस हजार रूपये का जुर्माना 


न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी  साधना परस्ते ने अमानक खाद्य पदार्थ पैक्ड लिज्जत मूंग पापड़ का संग्रहण और विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत कार्यवाही करते हुए अजय असाटी पुत्र छोटेलाल असाटी प्रोपराईटर अजय किराना स्टोर्स ढीमरखेडा रोड उमरियापान को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

 खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के द्वारा 30 दिंसंबर 2021 को ढीमरखेडा रोड उमरियापान, स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स अजय किराना स्टोर्स का निरीक्षण कया गया।  निरीक्षण के दोरान  मौके पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सरसों तेल, पापड, दाल, घी आदि का विक्रय हेतु संग्रहण तथा प्रदर्शन होना पाया गया। इनमें से प्रतिष्ठान पर विक्रयार्थ संग्रहीत लगभग 20 बोतल प्रत्येक 500 उस तेज ब्राण्ड मस्टर्ड आईल (पैक्ड) तथा 60 पैकेट प्रत्येक 200 ग्राम लिज्जत मूँग पापड की गुणवत्ता में आशंका होने पर इनके नमूने जॉच हेतु लिये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए विक्रेता तथा साक्षियों के समक्ष लिये जाकर जांच हेतु भेजे गए। 

अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लिज्जत मूंग पापड (पैक्ड) के नमूने की जांच के दौरान नमूना मिथ्याछाप होना पाये जाने पर जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित करते हुये खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46 (4) एवं नियम 2.4.6 के तहत नमूने के एक भाग को निर्दिष्ट प्रयोगशाला में जांच विश्लेषण हेतु भेजे जाने की अपील किये जा सकने के संबंध में सूचित किया गया।अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंध में आवश्यक विवेचना कर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध समस्त मूल तथा अन्य दस्तावेज अभियोजन की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करने के निर्देष दिए गए। कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रेषित करते हुये प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रकरण में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ लिज्ज्त मूँग पापड (पैक्ड) का भण्डारण एवं विक्रय करना तथा निर्माता की जानकारी प्रदान न किये जाने के कारण अनावेदक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 सहपठित धारा 52 व 55 का उल्लंघन पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को नोटिस जारी कर आहूत किया गया।अनावेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जानें पर लिज्जत मूंग पापड़ (पैक्ड) का नमूना मिथ्याछाप होने तथा अनावेदक को दोषी पाये जाने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगया  गया है।

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