कटनी - मेसर्स कटनी एम.एस.डब्लू. प्रा.लि. ग्राम पडरवारा, तहसील मुडवारा को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा सशर्त जलवायु सम्मति प्रदान की गई थी। परंतु जब म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण किया गया, तब पाया गया कि उद्योग द्वारा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 43/47 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है।
तदुपरांत बोर्ड द्वारा उद्योग के डायरेक्टर गण हेमा प्रसाद, संतराम बायतारू, अनुपमा मिश्रा एवं प्लांट हेड शांतनु कुमार एवं आदित्य कुमार के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी के न्यायालय में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43/47 एवं पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 के तहत् प्रकरण क्रमांक 829/2025 4 अप्रैल 2025 को दायर किया गया था। जिस पर 21 अप्रैल 2025 को सुधांशु तिवारी क्षेत्रीय अधिकारी के आग्रह पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुये उपरोक्त अभियुक्त गणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुये समस्त अभियुक्त गणों को 24 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किये गये है।
Post a Comment