कटनी - कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा फसल अवशेष नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के बाद भी आदेश का उल्लंघन कर नरवाई जलाने पर पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में 4 किसानो के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
तहसील ढीमरखेड़ा के ग्राम पटना के ग्राम कोटवार जगदीश दाहिया द्वारा पंचनामा एवं पटवारी हलका का पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए श्रीमती रूक्मणि पति सुमेर सिंह निवासी ग्राम भमका द्वारा नरवाई में आग लगाकर जलाने पर शुक्रवार को ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। खेत में नरवाई जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होने से प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही अग्नि दुर्घटना, पशु-पक्षियों की हानि और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही लोकसुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। आपदा की स्थिति आशंका बनी रहती है। जिससे कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित होती है। इसके मद्देनजर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इसी प्रकार पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में ही गुरूवार 3 अप्रैल की रात झिन्ना पिपरिया के 3 व्यक्तियों के विरूद्ध भी नरवाई जलाने संबंधी प्राथमिकी झिन्ना पिपरिया के ग्राम कोटवार कृष्णपाल दाहिया द्वारा दर्ज कराई गई। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन कर नरवाई जलाने पर झिन्ना पिपरिया निवासी कृष्णकुमार श्रीवास्तव एवं रामप्यारे कुशवाहा और रमेश कुर्मी द्वारा क्रमशरू खसरा नंबर 218, 280 और 224/1 में फसल अवशेष जलाना पाया गया। इन तीनों के विरूद्ध भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है
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