कटनी कलेक्टर ने आदतन अपराधी राजा साहू थाना एन. के.जे.निवासी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही 3 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्‍व सीमाओं से निष्‍कासित

 कटनी कलेक्टर  ने आदतन अपराधी राजा साहू थाना एन. के.जे.निवासी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही


3 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्‍व सीमाओं से निष्‍कासित



कटनी - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने प्रेमनगर थाना एनकेजे निवासी राजा साहू पिता स्‍व. गोपाल साहू उम्र 28 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्‍व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है।


 कलेक्टर श्री यादव ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। राजा साहू के विरूद्ध एनकेजे थाना में वर्ष 2014 से 2025 के बीच 21 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें गाली-गलौज करना, जातिगत शब्‍दों से अपमानित करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, चोरी करना एवं अवैध कट्टा चाकू रखना जैसे अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस के द्वारा राजा के विरूद्ध कई बार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी आदतन अपराधी राजा के आचरण व्‍यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।


 


राजा की आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने आदतन अपराधी राजा साहू को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्‍व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्‍ना एवं उमरिया जिले की राजस्‍व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।

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