निगम स्वामित्व की दुकानों का बकाया किराया 7 दिवस में जमा करने हेतु 7 दुकानदारों को भेजा गया नोटिस
निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करने पर होगी तालाबंदी की कार्यवाही
कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस : निगमायुक्त नीलेश दुबे के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष में लक्ष्यानुसार बकाया राजस्व वसूली के प्रयास तेज कर दिए गए है। जिसके तहत नगर निगम द्वारा निगम स्वामित्व की दुकानों का किराया बकाया होने पर राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक नें 7 दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए 7 दिवस में बकाया किराया राशि निगम कोष में
जमा करने हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया है।
इन्हें जारी हुआ सूचना पत्र
निगम स्वामित्व की ईश्वरी पुरा वार्ड मिशन चैक स्थित दुकान नंबर 3 का 20 हजार 859 रुपये दुकान का किराया बकाया होने पर मनीष प्यासी भैयालाल प्यासी को सूचना पत्र प्रेषित किया जाकर 7 दिवस में बकाया किराया राशि निगम कोष मे जमा करने हेतु सूचित किया गया है।
जबकि बस स्टेंड स्थित 6 दुकानदारों पर बकाया किराया राशि जमा नहीं किये जाने पर राम सजीवन विश्वकर्मा प्रियदर्शिनी बस स्टैंड स्थित दुकान नंबर 37 अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 तक 24 हजार 782 रूपये,श्रीमती निर्मला जायसवाल घनश्याम दास दुकान नंबर 35 अप्रैल 2023 से जुलाई 2025 तक 39 हजार 20 रुपये, यावेंद्र कुमार दुकान नंबर 67 पर अप्रैल 2023 से जुलाई 2025 तक 13 हजार 971 रुपये, मोहम्मद अलाउ दुकान नंबर पर 30 जून 2024 से जुलाई 2025 तक 20 हजार 414 रुपये, विनोद शुक्ला दुकान नंबर 39 पर अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 तक 27 हजार 968 रुपये, अरुण रैकवार विजय रैकवार दुकान नंबर 27 अक्टूबर 2022 से जुलाई 2025 तक 50 हजार 611 रुपये, संतोष कुमार दुकान नंबर 26 पर जुलाई 2022 से जुलाई 2025 तक 19 हजार 477 रुपये बकाया होने पर आवंटियों को 7 दिवस के अंदर बकाया किराया राशि जमा करने हेतु सूचित किया गया है।
राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों की सुविधा और बकाया वसूली कार्य को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व अमले द्वारा निगम के करदाताओं से लगातार संपर्क करते हुए बकाया कर जमा किए जाने की अपील की जा रही है। इसके पश्चात भी जिन बड़े बकायादारों द्वारा निगम करों की राशि जमा नहीं करने पर निगम प्रशासन द्वारा दुकानों को सील कर तालाबंदी की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
निगमायुक्त नीलेश दुबे ने समस्त निगम के करदाताओं से बकाया संपत्ति कर, जलकर, दुकान किराया व अन्य कर जमा कर अधिभार से बचने एवं नगर विकास में सहयोग प्रदान करने अपील की है।
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