नकली बीज बेचने पर कुठला पुलिस थाना में विक्रेता के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर
कटनी - बिना विक्रय प्राधिकार पत्र एवं नकली बीज बेचने पर जोबीकला निवासी सुरेन्द्र रजक के विरूद्ध कुठला पुलिस थाना में कापीराइट अधिनियम और ट्रेड मार्क अधिनियम के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर बायर क्रपाइस कंपनी की ओर से ट्रू बडी कंसल्टिंग प्रा. लिमि. नोएडा के सहायक प्रबंधक प्रेम शर्मा ने दर्ज कराई है।
सहायक प्रबंधक प्रेम शर्मा ने किसानों से मिल रही लगातार शिकायत पर कुठला पुलिस थाना में शिकायत करते हुये बताया कि सोनू कटियार नामक एक व्यक्ति, जिसके पास कोई वैध लाइसेंस या खुदरा प्रतिष्ठान नहीं है, कथित तौर पर अराइज 6444 प्लस के नाम पर नकली बीजों के अवैध वितरण में शामिल है। उसने यह आपूर्ति सुरेंद्र रजक को की, जो ग्राम जोवीकला, तहसील कटनी में अपने निवास से श्रेया खाद भंडार के नाम से काम कर रहे हैं। श्री रजक के पास भी कोई वैध बीज या कीटनाशक खुदरा लाइसेंस नहीं है और वह सीधे अपने घर बीज बेच रहे हैं और उन्हें डोर-टू-डोर वितरित कर रहे हैं। सुरेंद्र रजक ने इस डुप्लीकेट अराइज 6444 के बीज की आपूर्ति ग्राम पड़खुरी, तहसील मानपुर, जिला उमरिया में कई किसानों को पूर्ण अग्रिम भुगतान एकत्र करने के बाद की।
बुवाई के बाद किसानों द्वारा शून्य अंकुरण की सूचना दी गई, जिससे कंपनी को यह संदेह हुआ कि सामग्री नकली थी। खेत में सत्यापन और बचे हुए बीज पैकेटों के निरीक्षण के बाद बायर टीम ने पाया कि किसानों को सामग्री आपूर्तिकर्ता बायर का प्रामाणिक उत्पाद नहीं है।
प्रेम शर्मा की शिकायत पर सूरेन्द्र रजक के विरूद्ध कॉपीराइट अधिनियम (संशोधित) 1957 की धारा 63 एवं 65, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103 एवं 104 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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