परिवहन विभाग ने की वाहनों की सघन जांच
नियमों के उल्लंघन पर 10 वाहनों पर लगा 47 हजार 500 रूपये का जुर्माना
कटनी - बिना परमिट, फिटनेस तथा लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित होने वाले वाहनों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा समय-सीमा बैठक में दिये गये निर्देश के पालन में शुक्रवार को परिवहन विभाग द्वारा कटनी-जबलपुर मार्ग पर वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 वाहनों से कुल 47 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री संतोष पॉल ने जानकारी देते हुये बताया कि अभियान के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 20 पीए 1079, एमपी 20 पीए 0619 एवं एमपी 20 पीए 0615 में अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) न होने पर प्रत्येक वाहन पर 2 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार दो यात्री बसें एमपी 20 जेडके 2266 एवं एमपी 13 जेडएन 2724 बिना वैध परमिट के संचालन करते पाये जाने पर दोनों बस संचालकों से 10-10 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।
वहीं दो माल वाहनों एमपी 21 जेडई 0892 एवं एमपी 21 जी 3204 की फिटनेस अवधि समाप्त पाए जाने पर प्रत्येक वाहन पर 5 हजार का जुर्माना लगाया गया। जबकि एमपी 20 जीए 9642 वाहन का चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते पाया गया, जिस पर 5 हजार का चालान काटा गया।
इसके अतिरिक्त यूपी 21 बीएन 5621 वाहन को ओवरसाइज़ लोड में भूसा का परिवहन करते पाये जाने पर 3 हजार रूपये तथा एमपी 21 आर 3981 ऑटो वाहन में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर उस पर 12 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री पॉल ने कहा कि आगे भी ऐसे सघन निरीक्षण अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि बिना अनुमति, बिना फिटनेस या बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके।

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