मुडवारा रेलवे स्टेशन के पास अवैध शराब जब्त, आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज
खिरहनी फाटक के पास 2लीटर अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार
कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस: थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुडवारा रेलवे स्टेशन के पास आम रोड क्षेत्र से एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से 21 पाव अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत लगभग ₹2,170 आंकी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को कोतवाली थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक के नेतृत्व में आरक्षक 620 और प्रधान आरक्षक 303 के साथ चीता मोबाइल 01 से मुडवारा क्षेत्र की ओर रवाना हुए। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मुडवारा रेलवे स्टेशन के पास आम रोड में एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया।
पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजेश मिश्रा, पिता विष्णुदत्त मिश्रा, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम जमोडी, थाना कोतवाली कटनी बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से लाल मदिरा मसाला के 14 पाव (प्रत्येक 180 एमएल) तथा देशी प्लेन सफेद शराब के 7 पाव (प्रत्येक 180 एमएल), कुल 21 पाव अवैध शराब बरामद की गई।
इस कार्यवाही में आरक्षक लूटेश प्रजापति (620) शराब जप्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 34(ए) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। चूंकि मामले में 7 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, अतः आरोपी को धारा 35(3), बीएनएसएस 2023 के तहत नोटिस तामील कर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया तथा मौके से छोड़ा गया।
थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जप्त माल को मालखाने में जमा कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस अवैध शराब के नेटवर्क को लेकर आगे की जांच में जुटी है।
कटनी, 17 अक्टूबर 2025 — खिरहनी फाटक क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर आरक्षक क्रमांक 454 चंद्रभान ने पुलिस टीम सहित बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की, जहाँ एक व्यक्ति थैले में अवैध शराब लेकर विक्रय करता पाया गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अरुण निषाद, पिता मनोहर निषाद, उम्र 40 वर्ष, निवासी खिरहनी फाटक, थाना कोतवाली कटनी बताया। आरोपी के कब्जे से 2 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब प्लास्टिक की बोतल में बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत ₹300 आंकी गई है।
शराब की गंध एवं प्रकृति की पुष्टि साक्षियों एवं पुलिस स्टाफ द्वारा की गई। मौके पर शराब विक्रय संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया।
चूंकि यह अपराध जमानतीय श्रेणी में आता है तथा इसमें 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, अतः आरोपी को धारा 35(3) बीएनएसएस के अंतर्गत नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया तथा रिहा किया गया।

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