मारपीट के मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक शिक्षक निलंबित दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के विरूद्ध थाना बरही में एफ.आई.आर. दर्ज

 मारपीट के मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक शिक्षक निलंबित


दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के विरूद्ध थाना बरही में एफ.आई.आर. दर्ज 



कटनी – कलेक्‍टर  आशीष तिवारी ने विकासखण्ड बड़वारा स्थित शासकीय बालक उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय बरही की प्रभारी प्रधानाध्यापक राधा सोनी एवं प्राथमिक शिक्षक जितेन्‍द्र तिवारी के बीच हुये मारपीट के मामले में कार्यवाही करते हुये दोनों को निलंबित कर दिया है। कलेक्‍टर आशीष तिवारी ने यह कार्यवाही विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर की है।


          विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि प्राथमिक शिक्षक जितेन्द्र तिवारी द्वारा प्रभारी प्रधानाध्‍यापक श्रीमती सोनी से अभद्रता की गई एवं अपशब्‍दों का प्रयोग किया गया। वहीं प्रभारी प्रधानाध्‍यापक श्रीमती सोनी द्वारा अपने परिजनों को बुलाकर प्राथमिक शिक्षक जितेन्द्र तिवारी से मारपीट की गई एवं अपशब्दों का प्रयोग किया गया। दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के विरूद्ध थाना बरही में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी है। इस कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है एवं यह कृत्‍य विद्यालय एवं शिक्षकीय पद की गरिमा के विपरीत है।


          प्रभारी प्रधानाध्यापक श्रीमति सोनी एवं प्राथमिक शिक्षक जितेन्द्र  तिवारी का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता हैं जो कि पदीय दायित्वों के विपरीत घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता हैं।


इसके बाद, कलेक्‍टर आशीष तिवारी ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम '9' के प्रावधानसुसार शासकीय माध्‍यमिक विद्यालय बरही की प्रभारी प्रधानाध्यापक राधा सोनी एवं प्राथमिक शिक्षक जितेन्‍द्र तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर‍ दिया है। साथ ही मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नियत कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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