पी.आर.व्ही. मिनरल्स क्रेशर हादसे में दर्ज हुई एफ. आई.आर. (FIR),महिला मजदूर की हुई थी मौत

 पी.आर.व्ही. मिनरल्स क्रेशर हादसे में दर्ज हुई एफ. आई.आर. (FIR),महिला मजदूर की हुई थी मौत



कटनी। थाना माधवनगर अंतर्गत चौकी निवार क्षेत्र के हरदुआ (खिरबा) स्थित पी.आर.व्ही. मिनरल्स क्रेशर में काम के दौरान एक महिला मजदूर की दर्दनाक मौत हो गईथी। घटना 11 सितंबर 2025 की सुबह करीब 10:30 बजे की है। मृतका की पहचान रश्मि राजभर (43 वर्ष) पत्नी शिवकुमार राजभर, निवासी हरदुआ खिरबा के रूप में की गई थी।


मिली जानकारी के अनुसार, रश्मि राजभर अपने साथियों रन्नो राजभर, ज्योति कोल, लल्लू भूमिया एवं पाण्डूराम पटेल के साथ क्रेशर में मजदूरी का कार्य कर रही थीं। क्रेशर में पत्थर पिसने के दौरान हापड़ टैंक में डस्ट भरने का कार्य चल रहा था। मृतका रश्मि राजभर हापड़ टैंक के नीचे बोरी में डस्ट भर रही थीं, तभी अचानक हापड़ टैंक टूटकर नीचे गिर पड़ा। भारी टैंक के नीचे दब जाने से रश्मि को गंभीर सिर की चोट लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।


सूचना पर चौकी निवार पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। मर्ग क्रमांक 80/25 धारा 194 बीएनएसएस के तहत प्रारंभिक जांच उपरांत मृतका के पति शिवकुमार राजभर, सूचनाकर्ता चेतराम कोल, तथा अन्य साक्षियों लल्लू आदिवासी, पाण्डूराम पटेल, रन्नो राजभर, ज्योति कोल, पुष्पलता राजभर, रागनी राजभर के बयान दर्ज किए गए।


जांच के दौरान पाया गया कि क्रेशर मालिक प्रशांत शुक्ला के द्वारा मजदूरों को सुरक्षा संबंधी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। साथ ही क्रेशर ऑपरेटर संजय राजभर द्वारा मशीन में निर्धारित मात्रा से अधिक पत्थर डाले जाने से टैंक पर अतिरिक्त दबाव पड़ा, जिसके कारण हापड़ टैंक टूट गया और यह हादसा घटित हुआ।


जांच अधिकारी प्रधान आरक्षक गौरव सेन ने बताया किक्रेशर मालिक प्रशांत शुक्ला एवं ऑपरेटर संजय राजभर की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई है। दोनों के विरुद्ध धारा 289 एवं 106(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।



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